मुख्यमंत्री (प्रवासी) स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2022: Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand

मुख्यमंत्री (प्रवासी) स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2022 : Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना Application Form | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.


उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जिसके लिए सभी प्रवासी मजदूर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य शैडयूल्ड बैंकों के जरिये लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / आवेदन करने के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र अथवा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों समेत जमा करवाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया।

यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि इस योजना की जानकारी गांव गांव तक पहुंचाई जाये ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए जिलाधिकारी, बैंकर्स से समन्वय करें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2022

आज हम आपके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी देने जा रहे हैं| हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड स्वरोजगार योजना क्या है|आप किस प्रकार (Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana) लाभ सकते हैं|उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2020

उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शुरू की यह महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है|उत्तराखंड रोजगार योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा|इस योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है|

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
  • योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा।
  • लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
  • आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
  • अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

swarojgar yojana uttarakhand योजना के लाभ

  • विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी।
  • एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
  • उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
  • योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – मुख्य बिन्दु

योजना बिन्दुबारे में
योजना का नाममुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
योजना किसके लिए हैसभी पात्र उत्तराखंड वासी जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं
योजना का प्रकारस्वरोजगार के लिए लोन योजना
योजना कब शुरू हुईवैसे तो योजना 2015 में शुरू हुई लेकिन इसे दोबारा 28 मई 2020 को प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए शुरू किया गया है।
कितना लोन मिलेगापरियोजना की अधिकतम लागत का 90% (विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी।)
लोन कहाँ से मिलेगाराष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक आदि
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन और ऑनलाइन
आवेदन पत्रफॉर्म डाउनलोड करें
योजना का विवरणडाउनलोड करें
आधिकारी वैबसाइटhttps://doiuk.org

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड|
  • पासपोर्ट साइज फोटो|
  • रजिस्टर मोबाइल नंबर|
  • बैंक खाता नंबर

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन / आवेदन फॉर्म

उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए शुरू की गई इस लोन योजना के लिए बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है।

राज्य उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में जाकर लोन के लिए आवेदन पत्र प्रफ किस जा सकता है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 के तहत आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप को नीचे दिये गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 की सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप उत्तराखंड एमएसएमई डिपार्टमेंट की वैबसाइट के नीचे दिये गए लिंक से योजना का विवरण पीडीएफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

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