मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023 | Mukhyamantri Street Vendor Rin Yojana Form:- मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा।
ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जाना है | प्रशिक्षिण उपरान्त व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महामारी के प्रकोप से देश प्रदेश के जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। महामारी की वजह से संपूर्ण देश मैं लॉकडाउन हो जाने से सारे कामकाज बंद हो गए थे ऐसी स्थिति में लोगों का रोजगार बंद हो गया।
Latest News:- ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना अंतर्गत 24 सितंबर 2020 को ग्रामीण हितग्राहियों को ऋण वितरण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से हितग्राहियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सभी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूटयूब आदि से जोड़ा जाएगा।
सीधी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम दिनांक 24 सितंबर 2020 को सुबह 10ः30 बजे स्थानीय पूजा पार्क में 10-10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम विधायक विधानसभा क्षेत्र सीधी केदारनाथ शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जनपद पंचायत सीधी शकुंतला धर्मेंद्र सिंह परिहार करेंगी। विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम हितग्राहियों एवं बैंकर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 2 से 3 स्थानों में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना
इस स्थति में देश प्रदेश की सरकारो ने नागरिकों की हर संभव मदद कर उन्हें सहायता पहुंचाई है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई योजनाएं लागू की है जिससे की अपना व्यवसाय बंद होने से जो नागरिक बेरोजगार हुए है। वे फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ऐसी ही मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आगर से स्वयं सहायता समूह की सदस्य शहनाज बी से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम तनोडिया की रहने वाली शहनाज भी से कोविड-19 के समय आजीविका गतिविधि संचालित करने में आने वाली परेशानी पर बात की। शहनाज बी ने बताया कि वह तनोडिया की रहने वाली है एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले वह मजदूरी करती थी समूह से जुड़ने के बाद उसने समूह से 20000 का ऋण लिया एवं एक समोसे कचोरी जा ठेला लगाकर अपना व्यवसाय चालू किया।
Mukhyamantri Street Vendor Rin Yojana
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब सरकार है तो जनता को काम-धंधे के लिए ऋण के लिये साहूकारों के पास जाने की क्या आवश्यकता है। सरकार अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की तरह ही ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनके कार्य एवं व्यवसाय के लिए 10 हजार की कार्यशील पूंजी बैंकों से बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी। ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए हितग्राहियों द्वारा बैंक को किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब सरकार है तो जनता को काम-धंधे के लिए ऋण के लिये साहूकारों के पास जाने की क्या आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थीयों को ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके माध्यम से ही ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा । जिसमें लाभार्थीयों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। ताकि इच्छुक लाभार्थी खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत आवेदन कर सकें और योजना का लाभ ले सकें।
सरकार अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की तरह ही ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनके कार्य एवं व्यवसाय के लिए 10 हजार की कार्यशील पूंजी बैंकों से बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी। ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए हितग्राहियों द्वारा बैंक को किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना तथा “ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल” का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत लाभार्थी अपना पंजीकरण kamgarsetu.mp.gov.in portal पर जाकर कर सकते हैं| इसकी लिखित पूरी प्रक्रिया आज हम आपको अपने जिले के माध्यम से प्रदान करेंगे| ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को योजना के अंतर्गत कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा| जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह नीचे प्रदान किए गए सभी मुख्य जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें|
जरूरी दस्तावेज
- आधार नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- समग्र नंबर
- बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
30 दिन के अंदर बैंक करेगी ऋण स्वीकृत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिन के अंदर बैंक द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा। प्रकरणों का निराकरण “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर होगा। योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाएगी तथा जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर होगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना रजिस्ट्रेशन
- इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर “पंजीयन करे” विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
- मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
- अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
- आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
- आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
- परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
- आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
- घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। साथ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
- पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।
FAQ
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के रेडी वालो ,मजदूरों प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो के सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जायेगा।
हेयर ड्रेसर, ठेला खींचने वाला, साइकिल रिक्शा चालक, Potters, साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी, बढई का ग्रामीण कारीगर, बुनकरों, कपड़े धोने वाले पुरुष, दर्जी, कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता।
आवेदन प्रक्रिया इस पोस्ट के अंतिम paragraph में समझाई गयी है. कृपया ध्यान से पढ़े.