मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यूपी 2023 आवेदन फॉर्म pdf

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana -: नमस्कार दोस्तों, सरकार देश के किसानों के कई योजनाएं लेके आयी है। जिनमे से एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना का नाम “यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” है। आज आप हमारे आर्टिकल में इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें की उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए “Krishak Durghatna Kalyan Yojna” शुरू की है। इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, राज्य सरकार खेतों में काम करते हुए मरने वाले या विकलांग होने वाले किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

यह नई योजना मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना की जगह लेगी। यह निर्णय 21 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। किसान की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार को “UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana” के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। इस नई सरकारी योजना से लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होने वाला है। इस योजना में बाटीदार भी शामिल होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यूपी 2022

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरू करने जा रहे है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुए है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी । UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो(A farmer dies in an accident ) जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा (His family will be compensated up to Rs 5 lakh )  दिया जायेगा और 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम 2  लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यूपी 2020

जैसे की आप सब जानते ही है की कई किसान खेत में काम करते-करते या और भी कई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान करते हुए माननीय मुख्मंत्री योगी जी ने किसानो के हित के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2022 का ऐलान किया है। जिसमे किसानो को पीड़ित होने पर या म्रत्यु जैसी दुर्घटना होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

उत्तर प्रदेश के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए  इस योजना को मंगलवार 21 जनवरी 2022 को लखनऊ में हुई केबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गयी है । इस योजना का संचालन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा । Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 के अंतर्गत जो किसान 14  सितम्बर 2019 के बाद किसी दुर्घटना में शिकार हुए है उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा । इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानो को उपलब्ध (2 crore farmers of Uttar Pradesh will be made available ) कराया जायेगा । आज हम आपको अपने इस आर्टिकल  के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है ।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की विशेषताएं

  • किसानों का कल्याण :- मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरु की गई इस योजना में किसानों या उनके परिवारों को कार्य के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होने पर बीमा राशि प्रदान की जाएगी.
  • योजना के लाभार्थी :- इस योजना के लाभार्थी सभी तरह के छोटे किसान हो सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन हैं या जिनके पास नहीं हैं. सभी इस योजना में लाभ कमा सकते हैं. इस योजना में 2 करोड़ 38 लाख किसानों को लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • बटाईदार के लिए :- अब तक इस योजना का लाभ केवल वे किसान उठा रहे थे जिनके पास खुद की जमीन थी. किन्तु अब ऐसे बटाईदार लोग जो किसी और की भूमि में खेती करते हैं और अपनी फसल का कुछ हिस्सा भूमि के मालिक को प्रदान करते हैं. उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • योजना का उद्देश्य :- इस योजना को शुरू कर सरकार का एक मात्र उद्देश्य हैं किसानों की उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होने पर उन्हें एवं उनके परिवार को बीमा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना.
  • दुर्घटना का शिकार होने पर बीमा राशि :- किसी किसान की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती हैं, या वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो उन्हें उसके लिए 5 लाख रूपये तक का बीमा प्रदान किया जायेगा. यह राशि किसानों के नामांकित व्यक्ति जोकि उसके परिवार का कोई सदस्य होगा, को प्रदान की जाएगी.
  • अन्य योजना का लाभ लेने पर :- यदि कोई लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने से पहले किसी अन्य बीमा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा रह चूका हैं, तो उस किसानों को पहली वाली बीमा राशि से मिलने वाले पैसे को नई वाली बीमा राशि से मिलने वाले पैसे से घटाकर बचे हुए पैसे दिए जायेंगे.
  • योजना की देखरेख :- यह किसानों के लिए शुरू की गई दुर्घटना बीमा योजना में पूरा यानि 100 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होगा, और इसे कलेक्टरों के द्वारा लागू किया जायेगा.
  • संबंधित तारीख :- ऐसे लाभार्थी जोकि 14 सितम्बर, 2019 के बाद खेती के किसी कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए हैं. तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान या उनके परिवार वालों को आवेदन करने के लिए दुर्घटना के बाद 45 दिनों का समय मिलेगा. हालांकि इसके लिए कलेक्टर द्वारा 1 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है. किन्तु इसके बाद आवेदन करने पर उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी.
  • बीमा राशि का वितरण :- इसके पहले वाली योजना में राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को कुछ राशि प्रदान की गई थी, जिसे बीमा कंपनी द्वारा किसानों को बीमा के तौर पर दी जाती थी. किन्तु उस दौरान यह राशि का आधा हिस्सा ही किसानों को मिलता था बाकी बीमा कंपनी द्वारा वहन कर लिया जाता था. अब सरकार ने पहली वाली योजना को रद्द करते हुए इस नई योजना को शुरू किया है, और इसमें सरकार द्वारा सीधे ही डीबीटी के माध्यम से किसानों की बीमा राशि उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी-

Beneficiaries of Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभार्थी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को कवर करेगी।

  • खाताधारक / संयुक्त खाता-धारक किसान।
  • किसान परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
  • भूमिहीन किसान जो पटटे पर ली गई भूमि पर खेती करते हैं।
  • बटाईदार जो दूसरे व्यक्ति के खेतों पर काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम ऑनलाइन आवेदन

यूपी के खातेदार /सह खातेदार किसने जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उनके परिवार इस योजना के पात्र माने जायेगे । राज्य  के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम का कार्यन्वयन ऑनलाइन तरीके के माध्यम से किया जायेगा जिससे योजना के आवेदन में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी । इस योजना के अंतर्गत मैन्युअल आवेदन भी स्वीकार किये जायेगे । इस योजना में बटाईदार भी शामिल होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं |

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना  
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी 
उद्देश्यराज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना 
ऑफिसियल वेबसाइटअभी नहीं 

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • उत्तरप्रदेश का निवासी :- इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के किसान जोकि उत्तरप्रदेश के ही रहने वाले हैं और साथ ही जो खेती भी यूपी में ही करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • खाता धारक :- इस योजना में जिन किसानों का बैंक में खाता हैं या जिनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से खाता है. वे सभी इस योजना में शामिल होंगे.
  • किसानों के परिवार वाले :- किसी किसान की मृत्यु हो जाने के बाद चुकी उसके परिवार वालों को बीमा राशि प्रदान की जाएगी, इसलिए इसके लिए उनके परिवार से उनके माता – पिता, पति या पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, पोता और पोती कोई भी व्यक्ति नॉमिनी बन सकते हैं.
  • जमीन के मालिक :- इस योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लाभार्थी के खुद की जमीन होना चाहिए, यदि कोई किसान किसी दूसरे की जमीन पर कार्य कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • किसानों की उम्र :- इस योजना में शामिल होने वाले किसान 18 या 18 वर्ष से अधिक एवं 70 या 70 वर्ष से कम आयु के होने पर ही योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे.
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि-

Assistance Amount under Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना के तहत किसान की मृत्यु / अपंगता की स्थिति में, उनके नामांकित व्यक्ति को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि किसान पहले से ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया गया है, तो किसान के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि शेष राशि होगी।

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते की फोटो कॉपी और खाता नंबर
  • आधार नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो  

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि किसानो की जीविका का साधन कृषि है अगर किसानो को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानो को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं होता है इस समस्या को निपटने के लिए राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान करना । इस योजना के तहत राज्य के सभी  किसानो को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |

यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है

  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
  • सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
  • हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई  वाली दुर्घटना
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
  • रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने  वाली दुर्घटना
  •  आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
  • आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
  • सीवर चैंबर में गिरना

Krishak Durghatna Kalyan Yojana में दी जाने वाली सहायता धनराशि

  • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति  100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर  50 प्रतिशत
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
  • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
  • ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम  25 प्रतिशत
UP कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे जमा करें?

How to Submit Application Form for Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – किसान या उनके परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर को एक आवेदन लिख सकते हैं। इस आवेदन पत्र में किसानों को हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लिखित आवेदन नीचे दिए गए समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, केस के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन फॉर्म pdf

इस योजना का आवेदन किसान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही विधि से कर सकते है –

ऑफलाइन माध्यम से :-

किसान या उसके परिवार के सदस्य को सबसे पहले जिला कलेक्टर के पास एक आवेदन पत्र लिख कर देना होता हैं. इस आवेदन पत्र में किसान के साथ घटी दुर्घटना की पूरी जानकारी होती है. इस आवेदन पत्र को किसानों को दिए गये समयावधि के अंदर तहसील कार्यालय में जमा करना होता है. इसके बाद जिला अधिकारीयों द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है. और अधिकारीयों द्वारा उचित रूप से सत्यापन हो जाने के बाद केस के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान कर दी जाएगी.

ऑनलाइन माध्यम से :-

योजना सफलतापूर्वक लागू हो इसके लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे जल्द ही एक पोर्टल लांच करेगी, इस पोर्टल के माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सक्षम हो जायेंगे. अब वे सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य जिन्होंने ऑनलाइन विधि से आवेदन करने का विकल्प चुना है, उन्हें अब किसी तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर के पास जाने या उन्हें लिखित आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

नोट :- इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल लांच हो जाने के बाद भी इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की आधिकारिक वैबसाइट लॉंच हो गई है क्या?

अभीतक सरकार की तरफ से इस योजना से जुड़ी कोई भी वैबसाइट तैयार नहीं की गई है परंतु बहुत ही जल्द यह शुरू हो जाएगी।

इस योजना के शुरू होने के बाद कितने लोगो को लाभ दिया जाएगा?

इस योजना के शुरू होने के बाद लगभग 2 करोड़ किसानो को लाभ दिया जाएगा।

हम इस योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकते है?

इस योजना के तहत आप किसी भी प्रकार ऑफलाइन ओर ऑनलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है?

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