[ऋण] पशुपालन लोन योजना मध्यप्रदेश 2022 आवेदन फॉर्म ऑनलाइन

पशुपालन लोन योजना मध्यप्रदेश 2022 आवेदन फॉर्म ऑनलाइन | Pashupalan Loan Yojana Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश के प्यारे वासियों हम अपने इस आर्टिकल में पशुपालन लोन योजना के बारे में जानकारी देंगे बताएंगे कि आप किस प्रकार मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना 2021 में किस प्रकार डेयरी फार्म के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं|

मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के तहत मुख्य उद्देश्य युवक उपलब्ध करवाना है के तहत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर करने के उद्देश्य से ही ऐसे युवाओं को जिनके पास 1 एकड़ से न्यूनतम भूमि पशु पालन सकते हैं| अगर आप भी बेरोजगार हैं और कोई कारोबार शुरू करना चाहते है कि आपके लिए Dairy का कारोबार काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे बहुत से लोग होते है जिनके पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसा नहीं होता है.

ऐसी स्थिति में आप डेरी के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं. आपको बता दे कि डेयरी लोन गाय और भैंस पशुपालन के लिए दिया जाता है. इससे कोई भी व्यक्ति अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है.

पशु पालन योजना का उद्देश्य पशुओं की नस्ल में सुधार करना एवं प्रदेश दूध, डेरी, मांस एवं अन्य पशु से सम्बंधित उद्योग का विकास करना है। इस योजना के माध्यम से पशुओं के नस्ल में सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार मिले इस उदेश्य से यह योजना शुरू की गई है।

इसके तहत पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार मिलेगा। इस योजना के द्वारे लोन प्राप्त करने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को कुछ प्रतिशत अनुदान भी मिलेगा। जिसका उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्तर में वृद्धि करना है। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के पशुपालको को अपने पशुओं के नस्ल में सुधार हेतु राज्य सरकार की ओर से उन्नत नस्ल के पशु सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है.

पशुपालन लोन योजना मध्यप्रदेश 2022

पशुपालन लोन योजना में आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इस योजना में वह ही युवक आवेदन कर सकता है जो इस योजना के लिए पात्र हो सरकार उस ही युवा के लिए इस योजना का लाभ देगी। जो युवा इस इस योजना के पात्र है उस युवा के लिए सरकार डेयरी फार्म को खोलने के लिए सरकार आपको लोन देगी।

जिस लोन के माध्यम अपनी एक डेयरी खोल सकते है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य यह था, की लोग इस योजना का लाभ उठा कर डेयरी को खोले और जिससे दुग्ध में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो और लोगो के लिए दुग्ध की कोई परेशानी नहीं हो, इस मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना आवेदन वह ही युवा कर सकता है। जिस युवा के पास में 1 एकड़ भूमि होगी, और वह पशु का पलन ठीक से कर सके।

पशुपालन लोन योजना मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग की मुख्य योजनाएं

  • नन्दी शाला योजना।
  • समुन्नत पशु प्रजनन योजना।
  • बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय।
  • अनुदान के आधार पर नर बकरा प्रदाय योजना।
  • आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना।
  • अनुदान पर कडकनाथ चूजे का प्रदाय।
  • वत्स पालन प्रोत्साहन योजना।
  • अनुदान के आधार पर वराह नर सूकर प्रदाय योजना।
  • गौसेवक प्रशिक्षण।
  • गोपाल पुरस्कार योजना।
  • अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय।
  • पषुधन बीमा योजना।
  • मैत्री योजना।

योजना के मुख्य बिन्दु

  1. मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना में प्रयोग होने वाली जमीन कितनी है तथा उस जमीन का मालिक कौन है |
  2. उस जमीन से सम्बंधित सभी कागज रखना अनिवार्य है, यदि आपने जमीन किराये पर लिया है, तो जमीं का अग्रीमेंट होना आवश्यक है |
  3. आपको कितना खर्च आ रहा है, एवं आप उसमे कितना धन लगा रहें हैं |
  4. बैंक से आप कितना ऋण चाहते है |
  5. आप यह ऋण किस योजना के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं |
  6. आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है |

योजना को शुरू करने की कुल लागत

अगर आप इस योजना की कुल लागत की जानकारी को लेना चाहते है। तो आपके लिए इस योजना की कुल लागत जानकरी को नीचे बताई गई है। की इस योजना में की कुल कितनी लगत है, तो इस लगत की बारे में जान लेते है तो वह लागत कुछ इस प्रकार है।

  1. मध्यप्रदेश पशुपालन योजना के माध्यम से आपके पास में 5 पशु होने चाहिए। तभी आपके लिए यह योजना स्वंकृत होगी, और आपके लिए लगभग 10 लाख की धनराशि प्रदेअण कराई जाएगी।
  2. आपके लिए बता दे की परियोजना की लगभग 75 % धनराशि के लिए बैंक ऋण के जरिये आपके लिए प्राप्त करनी होगी। और उसके जो राशि शेष व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही के लिए अपने आप से खुद करनी होगी।
  3. और इकाई लागत के 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त पत्र इन पर आपको 5 % वार्षिक की दर से प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी।
  4. सामान्य वर्ग हेतु प्रयोजन लागत का 25 परसेंट अर्थात अधिकतम एक लाख 1;50 लाख होगा, तथा योजना के माध्यम से जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति परियोजना लागत का 33 % अधिकतम राशि 2 लाख रुपए होगी।

आवेदनकर्ता की पात्रता

  1. मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषक,मजदूर।
  2. बकरी पालन का अनुभव आवश्यक है।
  3. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 5 बकरी होना आवश्यक है।

जरूरी दस्तावेज

  1. यदि लोन 1 लाख से अधिक है तो लोन लेने वाले को अपनी जमीन संबंधी कुछ कागजद गिरवी रखने पड़ सकते है.
  2. जाति प्रमाण पात्र।
  3. पहचान पत्र और प्रमाण पत्र।
  4. प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान की प्रति।

मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना आवेदन फॉर्म

  • मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके लिए मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • यहाँ से आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:- ऑफिसियल वेबसाइट।
  • इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। नीचे दी गई फोटो में देख सकते है।
  • यहाँ पर आपके लिए एक डेयरी फार्म की लिंक दिखाई देगी। आपके लिए उस लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपके लिए उस फॉर्म में पूछी गई जानकारी के लिए ठीक से भर देना है।
  • फॉर्म में पूरी जानकारी भर जाने के बाद आपके लिए एक सबमिट का ऑप्शन देखे देना होगा।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता योजना

  1. गो सेवक योजना
  2. मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना.

अन्य योजना :-

  1. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन क्रॉस ब्रीड संकर गाय इकाई सामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  2. बैंक ऋण एवं अनुदान पर पाँच क्रॉस ब्रीड संकर गाय इकाई सामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  3. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाईअनुसूचित जनजाति वर्ग के हित ग्रहियों के लिए
  4. बैंक ऋण एवं अनुदान पर पाँच ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाई सामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  5. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन क्रॉस ब्रीड संकरगाय इकाई सामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  6. बैंक ऋण एवं अनुदान पर पाँच क्रॉस ब्रीड संकरगाय इकाई अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  7. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाई अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  8. बैंक ऋण एवं अनुदान पर पाँच ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाई अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  9. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन क्रॉस ब्रीड संकर गाय इकाईअनुसूचित जाति वर्ग के हित ग्रहियों के लिए
  10. बैंक ऋण एवं अनुदान पर पाँच क्रॉस ब्रीडसंकरगाय इकाई अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  11. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाई अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  12. बैंक ऋण एवं अनुदान पर पाँच ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाईअनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  13. अनुदान पर १०+१ बकरी इकाई का प्रदाय अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  14. बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन ग्रेडेड मुर्रा भैंस इकाईसामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  15. अनुदान पर १०+१ बकरी इकाई का प्रदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  16. अनुदान पर १०+१ बकरी इकाई का प्रदाय सामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  17. अनुदान पर २०+२ बकरी इकाई का प्रदाय अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  18. अनुदान पर २०+२ बकरी इकाई का प्रदायअनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  19. अनुदान पर २०+२ बकरी इकाई का प्रदायसामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  20. अनुदान के आधार पर नर बाकरों का प्रदाय अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  21. अनुदान के आधार पर नर सूकर प्रदायअनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  22. अनुदान के आधार पर सूकर त्रयी का प्रदायअनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों के लिए
  23. विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम लघु सीमांत व भूमिहीन कृषक

इस विभाग के अंतर्गत संस्थान और संगठन

  • पशुधन और कुक्कुट विकास निगम
  • मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी महासंघ लिमिटेड
  • सूचना का अधिकार

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