(List) हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म- Check Status, विकलांग पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन | विकलांग पेंशन योजना हरियाणा आवेदन | Haryana Viklang Pension Yojana Form | Viklang Pension Scheme Registration.
Haryana govt. Viklang Pension Yojana 2022 to provide Rs.1800 monthly to disabled, download form in pdf format, check status & name in Handicapped Pensioners List at socialjusticehry.gov.in
दोस्तों आज हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। हरियाणा सरकार ने पहले भी यह योजना शुरू की थी लेकिन उसमें कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए दोबारा शुरू किया गया है।
हरियाणा राज्य में रहने वाला विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो किसी और हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से ना जुड़ा हो इस योजना के अंतर्गत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट जरूरी है इसी से जुड़ी सारी बातें हम आपको बता रहे हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं और किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिको के लिए बहुत ही लाभकारी योजना हे। इस योजना से विकलांग जनो को किसी पर निर्भर रहने की आवश्कता नहीं होगी। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एक राज्य स्तरीय योजना है। जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है। यह राज्य सरकार की योजना है। हरियाणा के विकलांग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022
दोस्तों हरियाणा सरकार दवारा हरयाणा में रह रहे विकलांग लोगों के लिए एक नयी योजना शुरू की है जिसका नाम है विकलांग पेंशन योजना हरियाणा | इस योजना के तहत हरियाणा में रह रहे विकलांग लोगों को सरकार द्वारा हर महीने 1600 रुपय दिए जाएँगे | इस योजना का मुख्य उदेश्य विकलांग लोगों के सहायता करना है जो कि विकलांगता के कारण कोई काम करने में सक्षम नही हैं |
प्रत्येक व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष जो 60% से अधिक रूप से विकलांग है वह ऑनलाइन मोड में आवेदन करके मासिक रूप से विकलांग योजना के तहत भत्ता प्राप्त कर सकता है। हरियाणा में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को मासिक रूप से 1800 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है।
यह योजना प्रदेश में विकलांग नागरिको के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। इस विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है जिससे समाज में कंधे से कन्धा मिलाकर चल सके।
Haryana Viklang (Handicapped) Pension Yojana Form
Department of Social Justice & Empowerment, Haryana Govt. is implementing Disability Pension Scheme for Diyang Jans. Under this Viklang Pension Yojana, all the disabled persons of Haryana domicile with more than 60% disability and above 18 years of age will get Rs. 1800 as monthly pension.
People of Haryana residing in the state for the past 3 years can now Download Handicapped Pension Form in PDF Format. Moreover, specially-abled people can also check Disability Pension Status and Haryana Pension Beneficiary List at socialjusticehry.gov.in
Haryana Viklang Pension Yojana and other Social Security Schemes like Old Age Pension Scheme, Widow Pension Scheme are fully implemented by the state government. The new Haryana Pension Rules are in effect from 1 November 2017 in which govt. has fixed the rate of allowance at Rs. 1800. The total self income from all sources must not exceed the minimum wages of unskilled labour as notified by the Labor Department.
People can download the Handicapped Pension Scheme Application Form in PDF Format and fill it to avail the benefits of Disability Pension Scheme. People can also check the Handicapped Pension Status and Viklang Pension Yojana List of Beneficiaries.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार ने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को दोबारा से शुरू करके प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों में एक नई उर्जा संचार का काम किया है। इस पेंशन योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्तियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए इस योजना से काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली है। आपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं है फैलाना पड़ेगा।
इस Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है और उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन दी जाएगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना आवश्यक है।
दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता मानदंड निम्न प्रकार हैं। इन्हे ध्यानपूर्वक पढ़े:
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस राज्य का का निवासी होना चाहिए। जंहा से वो आवेदन कर रहा है और आवेदन जमा करने के समय 3 वर्ष पहले से उस राज्य में रहता हो।
- सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए। वह व्यक्ति ही इनमें शामिल हो सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पात्रता
- The applicant should be a resident of Haryana. (आवेदक हरयाणा का मूल निवासी होना चाहिए)
- The applicant’s age should be 18 years or above. (आवेदक के आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए)
- Disability in the applicant’s should be 60 to 100%.(आवेदक में विकलांगता 60 से 100 % तक होनी चाहिए)
- Applicants should have a bank account. (आवेदक का बॅंक ख़ाता होना अनिवार्य है)
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- मोबाइल नंबर
- कार्ड राशन कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
Viklang Pension Yojana Apply
इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिमाह 1800 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Viklang Pension Yojana 2022 के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा ।हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिको के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है ।इस विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना । इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त करके अच्छे से जीवनयापन कर सकते है और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते है ।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़ना होगा।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म चाहिए होता है जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/
- इसके बाद आपके सामने इसका एक होम पेज खुलकर आएगा।
- इस पर आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इसके सामने आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को पीडीएफ फॉरमैट में डाउनलोड कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद में इसे प्रिंट कर ले।
- फोर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद खुद इसे ध्यान पूर्वक भरे या किसी सही व्यक्ति से इसे भरवा ले।
- फिर इसे अन्य जरूरी कागजातों के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करा दें।
- इसके कुछ दिनों बाद आपको सूचित किया जाएगा और जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
तो इस तरह हरियाणा राज्य के विकलांग लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकें.
Haryana Viklang Yojana Status / Track Handicapped Pension Beneficiary Details
Candidates can now check the Handicapped Pension Status and also Track Viklang Pension Beneficiary Details as follows:-
- Visit the same official website socialjusticehry.gov.in
- On the homepage of Social Justice Dept., click at “आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें” or directly click this link
- Then a new window with “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें / Track Beneficiary Pension Details” heading will open.
- Here candidates can Track Handicapped Pension Beneficiaries Details through पेंशन आईडी / Pension ID, खाता संख्या / Account Number (with IFSC Code) or आधार संख्या / Aadhaar Number and Security Code”.
- Finally candidates can click at “विवरण देखें / View Details” button to display the Haryana Pension Beneficiary Status.
Registered beneficiaries can also check their Name in Haryana Pension Beneficiary List.
Haryana Handicapped Pension List
Registered pensioners can check whether their name appears Haryana Pension List of Beneficiaries or not. People can now Check Handicapped Pension Scheme Beneficiary List Online as follows:-
- Visit the official website socialjusticehry.gov.in
- At homepage, click at “लाभार्थियों की सूची देखें / View List of Beneficiaries” link or directly click this link
- In the new window, Haryana Widow Pension Scheme List of Beneficiaries.
- Now enter your जिला / District, क्षेत्र / Area, खण्ड / नगरपालिका / Block / Municipality, गाँव / वार्ड / सेक्टर / Village / Ward / Sector, पैंशन का नाम / Pension Type, छांटने का क्रम / Sort Order and click at “लाभार्थी सूची देखें / View Beneficiary List“.
- Afterwards the complete pension list with pensioners Name, Gender, Age, Enrolment date, Pension Amount, Ward / Sector, Mohalla / Colony, Aadhaar Number, Bank / PO Name, Account Number and Account Uploading Date will get displayed on the screen .
- Finally, candidates can hit “Ctrl+F” to find your name in the Divyang Pension List of Beneficiaries.
For more details, candidates can visit the official website http://socialjusticehry.gov.in/
500 रुपये प्रति महीना पेंशन 70% की विकलांगता वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। और 750 रुपये प्रति महीना पेंशन उन लोगों के लिए है जो 100% विकलांक है। लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पीडीएफ के रूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विकलांग को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
प्रति विकलांग को छह महीने की पेंशन के रूप में 1800 रुपये का भुगतान एक साथ मिलेगा। जो विकलांग बच गए हैं, उन्हें पेेंशन देने के लिए बजट की डिमांड शासन को भेजी जाएगी।