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बिहार सरकार दवारा कृषि इनपुट अनुदान योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए 6800/- रुपये और सिंचित क्षेत्र के लिए 13500/- प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देने की घोषणा की है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक होता है वहां 12,200/- रु प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा।
किसानो कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रियाजल्द ही फिर से शुरु की गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि भी जल्द अपडेट की जाएगी। जिन जिलों में फसलों का नुकसान अधिक हुआ है उन जिलों को रबी इनपुट के लिए शामिल किया गया है। जिसमें बिहार सरकार दवारा अभी तक कुल 11 जिलों को चिन्हित किया गया है। यह अनुदान प्रति किसान को 02 हैक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को कम से कम 1000/- रुपए का अनुदान मिलेगा।
कृषि इनपुट अनुदान योजना 2022
बिहार राज्य के बहुत से ऐसे लोग है जो खेती करते है और किसानो की फसलों की फसलों को प्राकर्तिक आपदाओं की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है । जिसकी वजह से कई किसान तो आत्महत्या कर लेते है इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2022 को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत वर्षा, आंधी व ओलावृष्टि से फसल क्षति का किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम 13500 रुपए अनुदान प्रदान किया जायेगा ।इस योजना के ज़रिये किसानो को प्राकर्तिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की बिहार सरकार द्वारा भरपाई की जाएगी।
ताज़ा जानकारी :- बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि अभी तक बिहार के सभी जिला के लोग इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर चुके हैं और फिर से कृषि एवं बागवानी फसल क्षति वाले बिहार के 19 जिलों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों आदि क्षेत्रो के किसान इस योजना के तहत 7 से 20 मई 2020 तक आवेदन कर सकते है|
कृषि इनपुट अनुदान की पात्रता
किसान भाईओं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए है। यहाँ हम आपको सभी आवश्यक पात्रता मानदंडों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
- केवल बिहार के स्थायी निवासी किसान भाई ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- कृषि इनपुट अनुदान योजना 2022 का लाभ ओलावृष्टि अथवा असमय वर्षा से कृषि फसल को हुए नुकसान की स्थिति में लिया जा सकता है।
- अपनी स्वयं की कृषि भूमि के लिए ही किसान द्वारा ओलावृष्टि अथवा असमय वर्षा से नुकसान के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- किसान के बटाईदार होने की स्थिति में खेतीहर+स्वयं भू-धरी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
बिहार के लाभान्वित किसानो की संख्या
किसान भाईओं फरवरी, मार्च में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा पाने के लिए 18 अप्रैल तक 13,20,558 किसानों द्वारा इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है | यह संख्या 11 जिलों के किसानों के द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर है | 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किसानों को दिया गया अनुदान की जानकारी इस प्रकार है | राज्य सरकार द्वारा इस कृषि इनपुट अनुदान के लिए 518.42 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है | फरवरी माह में फसल क्षति के लिए 12 लाख 14 हजार 888 किसनों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु आँनलाइन आवेदन किया गया था, जिसकी जाँच की जा रही है | अब तक जाँच में सही पाए गये 54,174 किसानों के खाते में 18,37,37,401 रूपये अंतरित की गई है |
योजना में मिलने वाली सब्सिडी
- आवेदन कम या अधिक वर्षा के कारण फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों को सब्सिडी का भुगतान 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाएगा।
- असिंचित फसल भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- सिंचित फसल भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- बारहमासी फसलों के लिए, प्रति हेक्टेयर 18000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
कृषि इनपुट अनुदान योजना किसान पंजीकरण (पहला चरण)
- सबसे पहले हमारे किसान भाईयो को इसकी आधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक हमने आपकी सुविधा के लिए रखा हैं – https://dbtagriculture.bihar.gov.in/,
- आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा,
- इसके बाद आपको होम पेज पर ले जाया जायेगा,
- यहां पर कई सारी योजनाओं के विकल्प मिलेंगे,
- आपको कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन करें के विकल्प का चयन करना होगा,
- इसके बाद आपसे अगले पेज पर आपका किसान पंजीकरण की संख्या पूछी जायेगी,
- आपको अपना किसान पंजीकरण की संख्या को खाली स्थान पर सही-सही दर्ज करना होगा,
- इसके बाद आपको योजना से संबंधित दिशा-निर्देश मिलेंगे जिसे आपको पढना होगा,
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा,
- इस आवेदन फॉर्म को आपको सही-सही भरना होगा औऱ इसके साथ ही इस योजना में आवेदन का पहला भाग पूरा हो जायेगा।
पंजीकरण दूसरा चरण
- इस भाग में हमारे किसान भाईयो को अपनी का पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा सही-सही,
- इसके बाद हमारे किसान भाईयो को अपनी फसले का पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा,
- हमारे किसान भाईय़ो के पास खेती योग्य कुल कितनी भूमि हैं इसका विवरण दर्ज करना होगा,
- इसके बाद हमारे किसान भाईयो को सवमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा,
- अब आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी आयेगा जिसे आपको दर्ज करना होगा,
- अब आपको सभी जरूरी दस्तावेजो की एक स्कैन प्रति को अपलोड करना होगा,
- इसके बाद आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जायेगा और आपको इसकी रसीद जारी कर दी जायेगी जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के जिन किसानो की फैसले बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है या उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है उन किसानो को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 13500 रूपये की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना में प्रति हेक्टेयर किसान को अधिकतम 13500 रूपये की अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है.
इस के लिए आप को बिहार सरकार की आधिकारिक पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए । और किसान के पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए ।
वहीं बटाईदार के पास वास्तविक खेतीहर+स्वयं भू-धरी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।