टेलरिंग शॉप योजना( 20,000) उत्तर प्रदेश, ब्याज मुक्त सिलाई ऋण आवेदन ऑनलाइन, टेलरिंग शॉप 10,000 रुपए अनुदान योजना, टेलरिंग शॉप लोन योजना सबसिडी स्कीम यूपी।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टेलरिंग शॉप योजना के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकते हैं।
वित्त एवं विकास निगम प्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह के अनुसार, यह एकदम नई योजना हैं और इसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। सभी इच्छुक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। सिंह के अनुसार, परियोजना की अधिकतम लागत 20 हज़ार रुपये हैं जिसमें 10 हज़ार का अनुदान हैं व शेष धनराशि (10 हज़ार रुपये तक) का बिना ब्याज का लोन मिलेगा।
योजना में समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हट गठित स्वयं सहायता समूह में सिलाई आदि कार्य से जुड़ी गरीब महिलाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। 15 जून तक आवेदन किया जा सकता हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह के अनुसार,गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि के साथ 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
टेलरिंग शॉप योजना | Tailoring Shop Yojana
उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए ‘टेलरिग शॉप येाजना’ संचालित की गई है। इसमें योजना लागत का 10 हजार रुपये अनुदान तथा शेष 10 हजार रुपये ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
निगम के जिला प्रबंधक शिशुपाल सिंह ने बताया कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा उप्र राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
पूर्व में निगम की किसी भी योजना में लाभान्वित पात्र नहीं होंगे। योना में लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अपने विकास खंड में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र के निवासी विकास भवन के कक्ष सं. 62 में संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए टेलरिंग शॉप योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार देने के लिए सिलाई-टेलरिग योजना को शुरु किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 20,000/- रुपये के ऋण पर 10,000/- का अनुदान मिलेगा। मतलव 10,000/- रुपये का ऋण पूर्णतया ब्याज मुक्त होगा। इस ऋण राशी के माध्यम से लाभार्थीअपने घर के नजदीक टेलरिग शॉप खोल सकता है और अपनी आय में सुधार कर सकता है।
इस योजना में कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म किया जाएगा। राज्य सरकार दवारा उठाए गए इस कदम से निम्न जाति के वर्ग रोजगार प्राप्त होगा जिससे वे अपनी सिथति को मजबूत कर सकते हैं। लाभार्थी जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय में 15 जून तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
टेलरिंग शॉप योजना मुख्य जानकारी :-
योजना का नाम | टेलरिंग शॉप योजना |
शुरू की गई | यूपी सरकार |
आवेदक लाभार्थी | अनुसूचित जाती के लोग |
आवेदन कैसे करना है | ऑफलाइन |
अंतिम तिथि | 15 जून |
टेलरिंग शॉप योजना उद्देश्य
सिलाई-टेलरिग योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रोजगार उपलव्ध करवाना है। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। आवेदन करे लाभ प्राप्त करे।
पात्रता सिलाई टेलरिंग शॉप योजना
- उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी आवेदक होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लोग को ही लाभ दिया जाएगा।
- बेरोजगार युवक-युवतियां कोई भी आवेदन कर सकते है।
- निगम की किसी भी योजना में पहले से लाभान्वित लोग योजना के पात्र नहीं होंगे।
आयु सीमा
- आवेदक की न्युनतम – 18 वर्ष
- और अधिकतम – 35 वर्ष
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वीपीएल कार्ड
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्बर
यह दस्तावेज़ सभी आवेदक के नाम के होने चाहिए।
टेलरिंग शॉप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सिलाई-टेलरिग योजना के लिए आवेन करने के लिए लाभार्थी को जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय में जाना है।
- उसके बाद आपको सिलाई-टेलरिग योजना का आवेदन फार्म वहां के अधिकारी से प्राप्त करना है।
- अब लाभार्थी को इस फार्म में दी गई सारी जानकारी भरनी है।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म 15 जून से पहले-पहले जमा करवाना होगा।
- फार्म जमा करवाने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
तो दोस्तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जोकि टेलरिंग शॉप योजना के ऊपर है कैसी लगी। हमसे बात करने के लिए कमेंट करे।
यूपी के अनुसूचित जाती के गरीब एवं बेरोजगार लोग ।
इस योजना के तहत 20,000 लोन लेने के बाद आपको 10 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा ।
यह एक ब्याज मुक्त लोन योजना है ।