बिहार समग्र गव्य विकास योजना आवेदन फॉर्म 2023 | samagra gavya vikas yojana application form
नमस्कार बिहार वासिओ। आज हम आप को बिहार सरकार की एक नयी योजना की जनकारी देने जारहे है. बिहार सरकार समग्र गव्य विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन तथा प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं दूध जन्य उत्पाद की उपलब्धता को पूरा करना है ताकि राज्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रा में आत्मनिर्भर हो सके।
राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 66.49116 करोड़ मात्रा की लागत पर समग्र गव्य विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक-युवतियों को 50ः अनुदान पर दुधारू मवेशी की (2, 5, 10 एवं 20) डेयरी इकाई स्थापित किये जा रहे हैं।
जो लोग राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं। दुधारू मवेशी योजना के अंतर्गत 2, 4 व 10 पशुओं की संख्या के आधार पर पशुपालन ईकाई स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। Samagra Gavya Vikas Yojana Bihar के तहत सरकार के द्धारा पशुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालन की ईकाई स्थापित करने के लिये व्यक्ति को 50 प्रतिशत खर्च स्वयं अथवा बैंक ऋण के द्धारा वहन करना होता है। बाकी रकम बिहार के गव्य विकास निदेशालय के द्धारा सब्सिडी के रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
बिहार समग्र गव्य विकास योजना 2023 | Samagra Gavya Vikas Yojana
पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार की चाहत है कि समग्र गव्य विकास योजना से अधिक से अधिक लोग को रोजगार मिले। इस योजना से लाभुकों को तुरंत रोजगार मिलता है और तुरंत आय भी शुरू हो जाती है। इसमें समय नहीं लगता है। साथ ही बैंकों के रवैए के कारण होने वाली परेशानी से भी लाभुकों को निजात मिलेगी। अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार ने यह देखा है कि डेयरी उद्योग में अधिक गायों के पालन में होने वाले खर्च के कारण लाभुक इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं। मध्यवर्ग के युवक इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। इसलिए उनकी सुविधा के लिए यह योजना चलाई जा रह है।
दुधारू पशु की मिनी डेयरी इकाई स्थापित करने पर सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 50 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं को 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। बिहार के गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित समग्र गव्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष के लिए यह अनुदान प्रस्तावित है।
जो बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 19 सितंबर तक सभी प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए चार तरह की श्रेणी निर्धारित है। इसमें दो दुधारू पशुओं के अलावा चार, छह और दस दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी प्लांट स्थापित करने पर यह अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि प्लांट स्थापित कर दिये जाने के बाद पशुओं की खरीद एवं उसके रखरखाव के लिए दी जाएगी।
योजना की मुख्या पात्रता
- समग्र गव्य विकास योजना के तहत राज्य के सभी भूमिहीन किसान पात्र माने जाएंगें।
- सीमांत किसान, छोटे किसान तथा किसान इस पात्र हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोग भी इस योजना के लिये पात्र मानें जाएंगें।
- बिहार के शिक्षित बेरोजगार भी इस योजना में आवेदन करने के लिये पात्र हैं।
महत्वपूर्ण कागज़ात
- आवेदन पत्र की दो मूल प्रति।
- मतदाता फोटो पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति।
- जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति।
- बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र ।
- परियोजना प्रतिवेदन की प्रति ।
- शराब बंदी से प्रभावित होने के संबंध में प्रमाण, डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने,
- दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
- स्वलागत योजना हेतु बैंक/ डाकघर में पूर्ण राशि उपलब्धता के संबंध में पासबुक की छाया प्रति ।
बिहार समग्र गव्य विकास योजना आवेदन फॉर्म
- समग्र गव्य विकास योजना बिहार में आवेदन करने के लिये आपको अपने जिले के जिला गव्य विकास कार्यालय से फार्म हासिल करना होगा।
- जिसको भरने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने हैं। सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद फार्म को जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पात्र पाये जाने की स्थिति में आपकी पशुपालन युनिट के लिये अनुदान स्वीकृत कर दिया जाएगा।
- अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर लॉगिन करे.
Kagjat ke bisay me sahi janakari chahate hai