राजस्थान पालनहार योजना 2023 | Palanhar Yojana ऑनलाइन फॉर्म sje.rajasthan.gov.in:- पालनहार योजना राजस्थान राज्य की एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के सभी अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, उनका पालन पोषण करना, और उनकी सभी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए योजना की शुरुआत की है। पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को शामिल किया जाता है, जिन बच्चों के माता-पिता विकलांग है, या फिर जिन बच्चों के माता-पिता है नहीं है।
उन बच्चों को सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि उनके खाते में दी जाती है। राजस्थान पालनहार योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, पालनहार योजना में कितने रूपये मिलेगे, पालनहार योजना में क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, पालनहार योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, कौन-कौन लोगो को पालनहार योजना में शामिल किया गया हैं। पालनहार योजना को दिनांक 08-02-2005 से लागू किया गया था। यह योजना आरम्भ में अनुसूचित जाती के अनाथ बच्चो हेतु संचालित की गयी थी।
पालनहार योजना 2023 | Palanhar Yojana
इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रूपये प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये की अनुदान धनराशि। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार की इस Palanhar Yojana 2023 से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।
राजस्थान के कई जिलों में पालनहार योजना के लिये आवंटित राशि का पूरा उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि अनाथ बच्चों के पालनहार ही उनके स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र ई-मित्र कियोस्क सेंटर्स में जाकर अपडेट नहीं करा रहे हैं। जिसकी वजह से Palanhar Yojana Rajasthan के लिये जारी धन खर्च ही नहीं हो पा रहा है। है।
सामाजिक न्याय विभाग एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक करतार सिंह मीणा के अनुसार पालनहार योजना के नियमों के मुताबिक हर साल बच्चों के अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र ई-मित्र सेंटर्स पर जाकर अपडेट कराना जरूरी है। योजना के लिये जरूरी प्रमाणपत्रों को अपडेट नहीं कराने की स्थिति में सहायता राशि का भुगतान रोक दिया जाता है।
पालनहार योजना के लाभार्थी
मित्रों पालनहार योजना 2023 अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है.
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
पालनहार स्कीम के मुख्य बिन्दु
इस योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चों के लिए अनुवर्ती, शिक्षा इत्यादि के अनुयायियों को अनुदान प्रदान किया जाता है। कम्पेनियन परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चों के लिए अनुवर्ती, शिक्षा इत्यादि के अनुयायियों को अनुदान प्रदान किया जाता है। कम्पेनियन परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
- प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2,000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
- पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- पालनहार का भामाशाह कार्ड
- पालनहार का आधार कार्ड
- मूल निवास पत्र
- राशन कार्ड
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
पालनहार योजना की पात्रता
राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ या पात्र बच्चो की शिक्षा और पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से पालनहार योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है | अगर आप अपने बच्चो के लिए राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के इच्छुक है तो यहाँ से जान सकते है की राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए |
- पालनहार परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए |
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- पात्र बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर भेजना अनिवार्य है |
- पात्र बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए 6 वर्ष की आयु में स्कूल प्रवेश करवाना अनिवार्य है |
राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- दोस्तों यदि आप भी पालनहार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए गए sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पोर्टल पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको पालनहार योजना के लिए आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- जल्दी से पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए।
- अब आप इसमें जो भी जानकारी भरेंगे ध्यानपूर्वक भरे.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
पालनहार योजना लिस्ट स्टेटस
राज्य के इच्छुक लाभार्थी अपने या अपने क्षेत्र के Palanhar Yojana List देखना चाहते हैं वे जन सूचना पोर्टल राजस्थान की ऑफिशल वेबसाइट पर देख सकते हैं या नीचे दिए गए तरीकों का पालन करें |
- सबसे पहले लाभार्थी को जन सूचना पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा इसके लिए आप जहां क्लिक कर सकते हैं।
- ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको पालनहार योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा |
- यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप “स्वयं के आवेदन की स्थिति देखें” पर क्लिक कर सकते हैं या आप “अपने क्षेत्र के पालनहार योजना के लाभार्थी की सूचना प्राप्त करें” ऑप्शन पर क्लिक करें |
- अब आप अपने जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा |
- अब आपके सामने उस ग्राम पंचायत में सभी राजस्व गांव की सूची आ जाएगी | आपको अपने राजस्व गांव के सामने “विवरण” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- उसके बाद आपके सामने उस ग्राम की लिस्ट ओपन हो जाएगी जो पालनहार योजना का लाभ ले रहे हैं|
पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर
1800-180-6127
पालनहार योजना राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई योजना है। अनाथ बच्चों की शिक्षा, उनके पालन-पोषण के लिए पालनहार योजना को चालू किया गया। पालनहार योजना में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनके माता-पिता विकलांग होते है या जिनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं होते है।
जरूरी दस्तावेज में भामाशाह कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र एवं आधार नम्बर है.
स्टेटस हेतु वेबसाइट https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx पर जाएँ। वहां पर एप स्टेटस पेज खोले। उसके बाद स्थिति का प्रकार चुने। पेमेंट स्टेटस ऑप्शन चुनकर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं
हेल्पलाइन नंबर है 18001806127
Palanahar yojna se name katne ke liye application ka formet