मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना 2023 पोर्टल पंजीयन

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दोस्तों आज हम आप को मध्य प्रदेश सरकार की एक नयी योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेता छोटे-छोटे व्यवसाइयों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमें हर हालत में उनका काम-धंधा चालू करना है।

इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रता योजना के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम-धंधे के लिए 10 हजार रूपये का ब्याजमुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है। शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, जहां देश के 47 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में पथ व्यवसायियों के कल्याण और उनको आजीविका चलाने के उचित अवसर देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना 2022 प्रारंभ की गयी है।

मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना

प्यारे दोस्तों पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण हर 3 वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा। पथ व्यवसायी को पोर्टल के माध्यम से पहचान-पत्र और विक्रय प्रमाण-पत्र मिलेगा। नगरीय क्षेत्र के भीतर आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल की अनुमति मिलेगी। विक्रय प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिये वैध होगा। इसका अगले 3 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा। विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द करने का कोई आदेश बगैर सुनवाई के नहीं दिया जायेगा।

पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विक्रय क्षेत्र के निकट अवैध पार्किंग नहीं की जाये। विक्रय शुल्क में प्रति वर्ष न्यूनतम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।विक्रय क्षेत्र में उपलब्ध स्थान से विक्रेताओं की संख्या अधिक होने पर, विक्रेताओं को अलग-अलग पाली में विक्रय के लिये समय आवंटित किया जायेगा। इस के लिए मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना 2022 की पूरी जानकारी देने जा रहे है.

मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना

दोस्तों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जून माह में ही मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ कर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में पथ विक्रेताओं के लिये प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर स्वनिधि योजना के बैंकवार लक्ष्य निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। पंजीयन करवाने वाले पथ विक्रेताओं में से लगभग 28.36 प्रतिशत सब्जी, 10.27 प्रतिशत कपड़े, 7.23 प्रतिशत फल और 6.84 प्रतिशत खाने-पीने की वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं। पंजीकृत पथ व्यवसाइयों में 62 प्रतिशत पुरुष और 38 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

Rojgar Setu Yojana 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

सचिवालय, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, केंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातात्विक स्थलों के 200 मीटर के क्षेत्र में क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा। क्रॉसिंग के पास 50 मीटर तक भी क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। फुटपाथ का उपयोग पथ विक्रय के लिये नहीं किया जा सकेगा। नगर विक्रय समिति का सामाजिक अंकेक्षण भी करवाया जायेगा। इससे संबंधित मामलों के समन्वय के लिये राज्य स्तर पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा।

योजना में लगाए जाने वाले बाजार के प्रकार

मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना में 4 प्रकार के बाजार निर्धारित किये गये हैं। उत्सव बाजार-ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता और क्रेता परम्परागत रूप से त्यौहारों के दौरान उत्पादों या सेवाओं के क्रय-विक्रय के लिये इकट्ठे होते हैं।

विरासत बाजार- ऐसा बाजार, जहाँ क्रेता और विक्रेता पारम्परिक रूप से उत्पादों और सेवाओं के लिये एकत्रित होते हैं और जो 50 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर लग रहा हो। प्राकृतिक बाजार-नगर विक्रय समिति की अनुशंसा पर शुरू किया गया ऐसा बाजार, जहाँ क्रेता-विक्रेता परम्परागत रूप से एकत्रित होते हैं। रात्रि बाजार-ऐसा बाजार, जहाँ क्रेता-विक्रेता रात में उत्पादों और सेवाओं के क्रय-विक्रय के लिये एकत्रित होते हैं।

मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना

योजना के लिए पात्रता

  1. मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी।
  2. ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेता।
  3. किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं ।
  4. किसी भी शैक्षणिक योग्यता के लाभार्थी पात्र होगें । 

मित्रों मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि योजना में पात्र पथ व्यवसायी को लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि पथ व्यवसाइयों की पीड़ा को महसूस करते हुए उनके रोजगार को पुन: शुरू करवाने के लिए जरूरी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने कहा कि शहरों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से स्व-रोजगार स्थापित करने के अवसर प्रदान के उद्देश्य से सभी 378 नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। अभी यह योजना मात्र 120 नगरीय निकायों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा।

पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीयन

  1. मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीयन का लाभ लेने के लिए लाभार्थी सवसे पहले ऑफिसियल पोर्टल पर लॉगिन करे.
  2. अब आपको पंजीकरण करें वाले वटन पे किल्क करना है।
  3. यहां किल्क करते ही आप अगले पेज में आ जाओगे।
  4. अब आपको दी गई जानकारी भरने के बाद OTP प्राप्त करें वटन पे किल्क करना है।
  5. उसके वाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा जिसको आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना होगा । फिर आपको फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट ,ब्लॉक , रोजगार  आदि का चयन कर सबमिट बटन पे किल्क कर देना है।
  6. सबमिट बटन पे किल्क करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा | यहां आपको आवेदन फार्म भरना होगा। जिसमें दी गई सारी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी।
  7. सारी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फार्म जमा करना होगा।
  8. आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर ही बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दी जाएगी, और इस तरह आपको योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।

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