कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2022 ट्रैक्टर/रोटावेटर अनुदान आवेदन फॉर्म

कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2022 महाराष्ट्र बिहार ट्रैक्टर/रोटावेटर अनुदान आवेदन फॉर्म | krishi yantrikaran yojana Maharashtra

प्यारे किसान भाईओं, किसान को खेती-बाड़ी करने के लिए कई कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है. वह अच्छी खेती कर पाएं, इसके लिए राज्य की सरकारें कई कृषि यंत्रों पर अहम योजनाएं चलाती हैं, जिससे खेत की जुताई, बुवाई, निकाई, गुड़ाई, कटाई और दौनी आसानी से हो जाए.

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना की शुरुवात सन 2014-15 से राज्य में लागू किया जा रहा है।  इस अभियान के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की खपत को 4.0 किलो वैट प्रति हेक्टेयर कम करना है।

किसान भाईओं, कृषी यांत्रिकीकरण योजना का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र की वर्तमान ऊर्जा खपत को १.११ केडब्ल्यूएच / हेक्टेयर से बढ़ाकर ४.० किलोवाट प्रति हेक्टेयर करना है।  वर्तमान में, केंद्र सरकार ने अपना ये लक्ष साध्य करने के लिए कृषि उपकरणों की आपूर्ति और सब्सिडी के लिए मंजूरी दे दी है।

इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से खेती-बाड़ी करना बहुत आसान हो जाता है. इन योजनाओं में से एक कृषि यांत्रिकीकरण योजना है, जिसके तहत राज्य की सरकारें किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती हैं. इसी योजना के तहत बिहार की सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना

दोस्तों, कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पादन के लिए यांत्रिकीकरण की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्रीकरण का अर्थ है जहां भी संभव हो पशु तथा मानव शक्ति का मशीनीकरण द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सके। कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत यंत्रीकरण हेतु ऋण व अन्य सुविधा प्रदान की जाती है जिससे कृषक कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन संभव कर सके।

इसके अंतर्गत ट्रेक्टर, श्रेसर, उड़ावनी पंखे, स्पेयर, डस्टर, सिंचाई पम्प आदि की वित्त सुविधा ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार गत 05 वर्षो में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना

कृषि यंत्र योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको कृषि यंत्र खरीदना होता है कृषि अनुदान प्राप्त करने से पहले कृषि यंत्र आवेदन की जानकारी प्राप्त कर ले सरकारी का नियम है कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिय किसान सबसे पहले कृषि यंत्र ख़रीदे उसके बाद सभी दस्तावेज के साथ आवेदन करे ये आवेदन कई राज्यों में ऑनलाइन व कई राज्यों में ऑफलाइन होता है.

इसके लिय आपको अपने ब्लाक या पंचायत समिति में जाकर अपने कृषि अधिकारी से ये पता कर लेना चाहिय की कृषि यंत्र के लिय आवेदन कैसे होते है ज्यादा देखा गया है की कृषि आधिकारियो को भी ईएसआई योजना के आवेदन के बारे में पता नहीं होता एसे में आपको यहा अपने राज्य के कृषि यंत्र की वेबसाइट के लिंक मिल जायंगे जिन से आप पता कर सकते है की कृषि ससिदी योजना के लिय आवेदन कैसे किया जाता है.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाराष्ट्र

कृषि यांत्रिकीकरण वर्तमान में कृषि कार्यो के नवीनीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कृषक कम लागत में कृषि कार्य करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते है। उपयुक्त सुविधा को दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक द्वारा वित्त सुविधा प्रदान करना ग्रामीण आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

इसी के अंतर्गत उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा मुख्य रूप से गत 05 वर्षो में कृषि यांत्रिकी हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट हो रहा है कि गत 05 वर्षो में यांत्रिकीकरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्त सुविधा में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका प्रत्यक्ष संबंध ग्रामीण आर्थिक विकास में है। चूंकि कृषि कार्य को प्रोत्साहन के द्वारा ही ग्रामीण आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

योजना के जरूरी दस्तावेज

  1. किसान का आधार कार्ड।
  2. खेत की नक़ल (जमाबन्दी).
  3. कृषि यंत्र जो भी ख़रीदा गया है की रसीद।
  4. ट्रेक्टर के लिय आनुदान प्राप्त करने वाले किसानो को तभी अनुदान मिलता है जिस किसान के लिय आवेदन कर रहे ट्रेक्टर उसी किसान के नाम होना चाहिय।
  5. इसके अलावा किसान को कुछ अन्य दस्तावेज की आश्यकता होती है जो हर राज्य के रूल के हिसाब से है व आवेदन के साथ प्रमाण पत्र होते है.

योजना हेतु पात्रता

  1. इस योजना का लाभ वही किसान ले सकता है । जिन किसान जिनके नाम खेत के 7/12 और 8-A होने चाहिए।
  2. यदि लाभार्थी किसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए जाति के वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  3. लाभार्थी किसान कृषि यंत्र की लिखित मांग प्राप्त करने के लिए बाध्य होंगे।
  4. जिस किसान के पास ट्रॅक्टर है वही किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।

कृषी यांत्रिकीकरण योजना आवेदन फॉर्म

इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए आप को अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करे.

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