डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना | रु 1 लाख आवेदन ऑनलाइन | Dr Shyama Prasad Mukherjee Durghatna Sahayata Yojana | हरियाणा सरकार दुर्घटना सहायता योजना एक लाख रुपए
हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा नाम से एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है. नाम से ही स्पष्ट है कि यह योजना राज्य में हुई दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता में कवरेज प्रदान करेगी. आज हम आपके लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के बारे में बताएंगे|दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी घटना सहायता योजना किस प्रकार की योजना है ?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के क्या लाभ मिलेगा? पात्रता क्या होगी ? हम पूरी जानकारी आपको अपने आर्टिकल में देंगे ध्यान से पढ़ें|इस नयी योजना के द्वारा राज्य सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपय देने की घोषणा की है. यह योजना पुर्णतः मुफ्त होगी, इसके लिए लाभार्थी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना होगा.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना
श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत मृत्यु, रेल, सडक़ या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करके अब गरीब की दुर्घटनाओं के समय अपना इलाज अच्छी तरह से करा सकते हैं।
- योजना के फलस्वरुप यदि किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा परिवार को ₹100000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है।
- अब प्रदेश के पीड़ित नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- इस योजना के फलस्वरुप अब दुर्घटना होने पर गरीब परिवार का व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकेगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मूलनिवासी नागरिकों को लाभ प्राप्त प्रदान किया जाएगा।
योजना की पात्रता
- दुर्घटना वाला व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए|
- इसके अलावा लोगों को मृत्यु के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीनों से पहले दावा करने के लिए आवेदन करना होगा।
- इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोग उठा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना से हुई मृत्यु पर उस व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
- मृत्यु की तिथि के छह महीने बाद तथा विकलांगता की तिथि से 12 महीनों बाद जमा करवाए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
योजना में दिया जाने वाला कवरेज
इस योजना के तहत सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है, की इसमे दुर्घटना ग्रस्त लोगों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में लाभ प्रदान किया जायेगा. इस योजना में दुर्घटना के अंतर्गत रेल, सड़क या वायु दुर्घटना के अतिरिक्त आतंकवाद, हड़ताल, पतन, भुखमरी,बिजली से हादसा,भगदड़, जलना और महिला की बच्चें के जन्म के समय होने वाली दुर्घटनाओ को शामिल किया है.
इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों या कार्यस्थल पर प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से होने वाली घटनाओ के तहत बीमा राशी का कवरेज दिया जायेगा .
आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज
- एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
- आवेदन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास निवास प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है.आवेदनकर्ता के पास दुर्घटना दुर्घटना पीड़ित का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
- एफआईआर।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को या उसके परिवार ले किसी सदस्य को जरूरी दस्तावेज़ ले जाकर अपने जिले के समाज कल्याण विभाग आवेदन कर सकते है।
- आवेदन के 5 दिन के बाद उस आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण अधिकारी उपयुक्त को भेजेगा।
- अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो उपयुक्त आपको 5 दिन में इसका फैसला करेगा और योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।
- यदि आपका आवेदन फॉर्म या दावा रद्द होता है तो इसके लिए आप उपयुक्त के फैसले के खिलाफ समाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग के निदेशक को इसकी अपील कर सकते है।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य प्रदेश के 18 वर्ष से 70 वर्ष के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
यह केवल हरियाणा के लोगो के लिए है.
लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तब ही वह इस योजना का लाभ ले सकता है.