ई कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022 मध्यप्रदेश सब्सिडी आवेदन ऑनलाइन dbt.mpdage.org, MP e krishi yantra anudan yojana, ट्रेक्टर कृषि यंत्र अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि अनुदान योजना, एमपी कृषि उपकरण अनुदान योजना
दोस्तों। आज हम आप के लिए एक नयी योजना जिस का नाम है ई कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022 की पूरी जानकारी लेकर आये है. यह मध्य प्रदेश सरकार की एक पुरानी योजना है. आईये जानते है इस योजना की बारे में. जैसा की आप जानते ही हैं भारत की अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर करती है।
इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान की है। ताकि किसानों को नए तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जा सके। मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान ऑनलाइन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। परंतु सभी किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को अपनी उंगलियों का निशान देना होता है। इसलिए आवेदन आप वहीं से करें जहां पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध हो।
ई कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022
इस आवेदन को करने के लिए आप अपने नजदीक में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) का सहारा ले सकते हैं। योजना का नाम अपने अर्थ को स्वयं बताता है कि योजना में कृषि के काम के उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है.
खेती में बहुत सारे काम होते हैं जैसे सिंचाई, बुवाई, कटाई, छटाई और जुताई इन सभी कार्यों से जुड़े किसी भी प्रकार की उपकरण की खरीद यदि कोई किसान करता है, तो उस किसान को सरकार की तरफ से उन उपकरणों की खरीद पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की गई है. जिसके लिए उन किसानों को एक आवेदन पत्र भरकर जमा कराना होगा और वे तुरंत इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
MP E Krishi Yantra Anudan Yojana
Madhya Pradesh government try to encourage farming by providing them subsidy on farming equipments. This is a scheme which is known as Madhya Pradesh Kisan krishi upkaran anudan Yojana 2022. In this scheme most of the machinery and tools that are used in farming state government will provide subsidies on this equipments. In this article, we will tell you how much is the subsidy and on which equipment and tools you will get a subsidy.
The mostly used tools and machinery that is laser land leveler, rotavator power Tiller, razor bed planter, tractor (more than 20 horsepower), tractor operated reaper cum Binder, self operated reaper, tractor-mounted operated sprayer, multi crop thresher, paddy transplanter, seed drill, reaper kam Binder, happy seeder, zero till seed come fertilizer drill, rest bed planter with incline plate plant and shaper, power Harrow, power weeder, multi crop planter, mulcher, shredder.
रवि मौसम में फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है इसलिए राज्य सरकार अपने किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर दे रही है इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने रवि फसल की बुवाई को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर देने का निर्माण लिया है , जिसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
योजना के मुख्य लाभ
- इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिन्होंने पिछले 7 सालों से ट्रैक्टर या पावर टिलर के लिए कृषि विभाग से अनुदान ना लिया हो |
- जो किसान विद्युत पंप लेना चाहते हैं उनके पास बिजली का कनेक्शन होना जरूरी है|
- इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनकी खुद की भूमि है|
- ट्रैक्टर का पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान मिलेगा|
- मध्य प्रदेश के किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- केवल वही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कृषि यंत्रों के लिए किसी प्रकार का अनुदान ना लिया हो|
- इस योजना के अंतर्गत स्वचालित कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से चलने वाले सभी कृषि यंत्र और ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/ विद्युत पंप शामिल है|
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कृषि यंत्र अनुदान योजना हेतु यंत्र
- श्रेडर
- ट्रेक्टर (20 हार्स पॉवर)
- मल्चर
- मल्टीक्रॉप प्लांट
- पॉवर वीडर (इंजन चलित तथा 2 BHP से अधिक)
- रोस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर
- पॉवर हैरो
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- रीपर कम बाइंडर
- हैप्पी सीडर
- सीड ड्रिल
- मल्टीक्राप थ्रेशर / एक्शियल फ्लो पैडी थ्रेशर
- पैडी ट्रांसप्लांटर
- ट्रेक्टर माउंटेन / ऑपरेटेड स्प्रेयर
- स्वचलित रीपर
- ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर
- लेजर लैंड लेवलर
- रोटावेटर
- पॉवर टिलर
- रेजड बेड प्लांटर
- ट्रेक्टर (20 हार्सपॉवर से अधिक)
एमपी किसान अनुदान योजना की पात्रता
- टेक्टर के लिए.
- किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
- ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
- स्वचलित कृषि उपकरण के लिए.
- किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना। के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
- ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए.
- किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है ।
- स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप के लिए.
- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे।
- जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।
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कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश आवेदन फॉर्म
- अगर आप ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक साइट https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx पर जाऐं।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने साइट का होम पेज खुल जाएगा, यंहा आपको पंजीकरण फॉर्म दिख जाएगा। इसमें आपको ऊपर की ओर दो विकल्प दिखाई देंगे। आपको इनमें से Without Bio-Metric के विकल्प को चुनना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यंहा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जिसमें आपसे बहुत सी जानकारी पूछी जाएंगी, मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरें और Next के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यंहा आपको आगे की प्रक्रिाय को फॉलो करना होगा, इसके बाद फॉर्म सब्मिट कर दे। जिससे आपका पंजीकरण हो जाएगा।
- इसके पश्चात् आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम लाभार्थी सूची में जोड़ लिया जाएगा।
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